Bihar mukhymantri laghu udyami Yojana 2024-25
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन 2024 -2025
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से चलने वाले योजनाओं में से बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग लगाने के लिए लाई गई है इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकतम 10 लाख रुपया लोन के रूप में दिया जाएगा और इसमें से 50% अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा और 50% 84 किस्तों में सरकार को लौटाना होगा और यह योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सारे दस्तावेज होंगे वही आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
जेनरल पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न लिखित है।
- Bihar mukhyamantri udyami Yojana kya hai:?बिहार लघु उत्तरीय योजना 2024 क्या है?
- Mukhyamantri udyami Yojana apply and last date kya hai? अंतिम तिथी क्या है।
- Bihar mukhymantri udymi Yojana benefit kya kya hai? इस योजना का क्या-क्या लाभ मिलेगा।
- Bihar Mukhyamantri udyami Yojana eligibility criteria क्या-क्या hai.मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
- Bihar mukhymantri udymi Yojana mein कौन-कौन sa documents required hai? मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना में कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं?
Bihar mukhyamantri udyami Yojana:- प्रमुख बिंदु
सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 5 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है. | |
स्वीकृत राशि का 50 % अधिक 500000 (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा | |
चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया 25,000 की व्यवस्था की गयी है जिससे आवेदक को प्रशिक्षण दी जाएगी। | |
इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति २०१६ का लाभ भी देय होगा |
Bihar mukhyamantri udyami Yojana kya hai:?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के युवा युवतियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने स्व रोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /अति पिछड़ा वर्ग/ युवा /महिला/ उद्यमी योजना लागू की गई है। राज्य के युवा एवं युवतियों के बीच उक्त योजना की अभिरुचि को देखते हुए तथा राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमिता को बढ़ावा देने इसके बीच स्व-रोजगार को बढ़ावा देने की उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा mukhymantri udyami Yojana चलाया जारहा है।
राज्य के युवाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी (प्रतिभूति) और मार्जिन मनी की राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृति में कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग बिहार पटना द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है।जिसे mukhymantri udyami Yojana के नाम से जानते हैं।
Bihar mukhymantri udyami Yojana 2024-25
योजना विभाग का नाम | बिहार सरकार उद्योग विभाग |
योजना का नाम | Bihar mukhymantri udyami Yojana |
योजना किन किन लोगों के लिए है। | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति /अति पिछड़ा वर्ग/ युवा /महिला |
योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है। | बिहार के सभी 12वीं पास बेरोजगार युवा किसी भी बोर्ड से हों। |
योजना के तहत कितना फ़ायदा मिलेगा | 10 लाख का लोन और 50 % अनुदान |
योजना में आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन के द्वारा |
आवेदन की सुचना जारी करने की तिथी | 08/06/2024 |
आवेदन शुरू करने की तिथि | 01/07/2024 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 31/07/2024 |
Official Website आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Bihar mukhymantri udymi Yojana benefit kya kya hai? इस योजना का क्या-क्या लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चलाई जाने वाली योजना में 12th पास बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग खड़ा करने के लिए बिहार के विकास के लिए। बिहार औद्योगिक प्रवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के लिए योजना चलाया जा रहा है योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपया तक की लोन दी जाती है और जिसमें 50% यानी ₹5 लाख अनुदान सब्सिडी के रूप में माफ कर दिया जाता है। और बाकी 5 लाख रुपया 84 कशतों में समान रूप से यानी 7 वर्षों में सरकार को वापस करना होगा।
Bihar Mukhyamantri udyami Yojana eligibility मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
Bihar udyami Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार उधोग विभाग के द्वारा कुछ पात्र रखा गया है जिको पूरा जरूरी है। अगर आप Bihar Mukhyamantri udyami Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो सरे दस्तावेज़ जो निचे दिए जा रहे हैं वो सरे दस्तावेज़ आवेदन की तिथि से पहले ही तैयार कर लें। ताके बाद कोई नुकसान न उठाना पड़े।
- बिहार राज्य के स्थायी निवासि होना ज़रूरी है।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/बेरोजगार युवा/महिलाओं को दिया जाएगा।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) मान्य होगा। इसके बाद ही स्वीकृत धनराशि का हस्तांतरण फर्म के नाम चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है।
- चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- इसके अंतर्गत कई विकल्प हैं:- प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में करना होगा।
Bihar mukhymantri udymi Yojana documents :-क्या क्या दस्तावेज़ लगेंगें।
आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं और इस दस्तावेज़ को अप्लाई करने के टाइम अपलोड करना होता है इसलिए Bihar mukhymantri udymi Yojana documents फार्म अप्लाई करने से पहले सारा दस्तावेज़ को तैयार कर रख लें।
- आधार कार्ड ।
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- मेट्रिक का प्रमाण पत्र जन्मतिथि की सत्यापन के साथ ।
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र। )
- संगठन प्रमाण पत्र
- लाइव फोटो
- हस्ताक्षर
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